Madhya Pradesh: 31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ होंगी वैध, CM शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा

Madhya Pradesh Unauthorized Colony: मुख्यमंत्री चौहान ने इसके लिए आवश्यक निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिए, उनका कहना है कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की घोषणा

मुख्य बातें

  • गरीब रहवासियों से नहीं लिया जायेगा विकास शुल्क
  • अब अवैध कॉलोनी कटी तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी
  • मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की घोषणा

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध (MP Unauthorized Colony) की जायेंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधो-संरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

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अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें। अवैध कॉलोनी बननी ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यह घोषणाएँ मुख्यमंत्री निवास में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की। कार्यक्रम कन्या-पूजन के साथ शुरू हुआ।

कॉलोनियों के नागरिकों को बैंक ऋण मिल सकेगा

अब वैध की गई कॉलोनियों के नागरिकों को बैंक ऋण मिल सकेगा। विकास के लिए विधायक एवं सांसद निधि की राशि दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में रहवासी संघ भी बनाए जाएँ। कॉलोनियाँ स्वच्छता में पीछे न रहें, इस मंशा के साथ जन अभियान प्रारंभ होना चाहिए। मकान बन जाने के बाद संपूर्ण वातावरण स्वच्छ रखना हमारा कर्त्तव्य है। स्वच्छता और सफाई पर सभी नागरिक ध्यान रखें।

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