मद्रास HC का तमिलनाडु पुलिस को निर्देश, कहा- 6 नवंबर को RSS को रूट मार्च निकालने की दें अनुमति
RSS: 22 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पुलिस को राज्यभर में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति देने का निर्देश दिया। दक्षिणपंथी संगठन ने राज्य के गृह सचिव फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू, स्थानीय एसपी और नगर पुलिस निरीक्षक को कानूनी नोटिस जारी कर पूछा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

मद्रास हाई कोर्ट।
- तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश
- 6 नवंबर को RSS को रूट मार्च निकालने की दें अनुमति- मद्रास हाई कोर्ट
- आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना का करना पड़ेगा सामना
तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश
साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने इससे पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 2 अक्टूबर को 'रूट मार्च' आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट की ओर से अपने पक्ष में आदेश के बावजूद आरएसएस ने गृह सचिव सहित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तिरुवल्लुर पुलिस द्वारा मार्च आयोजित करने की अनुमति के लिए उसकी याचिका को खारिज करने पर नोटिस जारी किया।
आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना का करना पड़ेगा सामना
22 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पुलिस को राज्यभर में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति देने का निर्देश दिया। दक्षिणपंथी संगठन ने राज्य के गृह सचिव फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू, स्थानीय एसपी और नगर पुलिस निरीक्षक को कानूनी नोटिस जारी कर पूछा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अपने कानूनी नोटिस में आरएसएस के वकील बी राबू मनोहर ने कहा कि न्यायमूर्ति जी के इलांथिरैयन के 22 सितंबर के आदेश के मद्देनजर चारों के पास इस आयोजन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा अनुमति देने से इनकार करने या कोई नई शर्त लगाने का कोई अधिकार था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

'कोई भी लंच मुफ्त में नहीं होता', पूर्व DGP ने कहा-ट्रंप-मुनीर लंच के पीछे हो सकती हैं ये 4 वजह

UAE से भारत लाया गया नकली करेंसी मामले का आरोपी मोइदीनब्बा उमर बेरी, करता था नोटों की जालसाजी

सीवान में कांग्रेस-राजद पर PM मोदी का बड़ा हमला, बोले-'जंगलराज वालों से सावधान रहें, वे घात लगाकर बैठे हैं'

एयर इंडिया हादसे के बाद 220 डीएनए सैंपल मैच, परिजनों को सौंपे गए 202 शव

RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, कई बार आए कॉल और मैसेज
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited