मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश, मंदिरों में लिखें- ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं
अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि ऐसे बोर्ड मंदिरों के प्रवेश द्वार, कोडिमारम के पास और मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएं।
मद्रास हाई कोर्ट
Madras high court : मद्रास हाई कोर्ट मंदिरों में गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में अहम निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, जिसमें लिखा हो कि 'कोडिमारम (ध्वजस्तंभ) से आगे गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।' अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे बोर्ड मंदिरों के प्रवेश द्वार, कोडिमारम के पास और मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे।
देना होगा शपथपत्र
न्यायमूर्ति एस श्रीमथी ने निर्देश दिया कि अगर कोई गैर-हिंदू मंदिर में किसी विशेष देवता के दर्शन करता है, तो अधिकारियों को उनसे एक शपथ पत्र लेना होगा जिसमें कहा जाएगा कि उनकी देवता में आस्था है और वे हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे। साथ ही मंदिर के रीति-रिवाजों का भी पालन करेंगे। ऐसा करने पर ही गैर-हिंदू को मंदिर में जाने की अनुमति दी जा सकती है।
मौखिक आधार पर अनुमति में ये शर्तें
जब भी किसी गैर-हिंदू को मौखिक आधार पर अनुमति दी जाती है, तो उसे मंदिर अधिकारियों द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश उस याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया, जिसमें डिंडीगुल जिले के पलानी में धनदायुधपानी स्वामी मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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