मद्रास हाई कोर्ट से कुणाल कामरा को बड़ी राहत, मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास (फरवरी 2021 से राज्य में रह रहे हैं) का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी। बता दें कि मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।

कुणाल कामरा को राहत
Interim Anticipatory Bail To Kunal Kamra: एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी कर मुश्किल में घिरे स्टैंडअप कॉमेडिन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत का आदेश दिया। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास (फरवरी 2021 से राज्य में रह रहे हैं) का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी। उन्होंने इसी आधार पर जमानत का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें हाल ही में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बाद बहुत धमकियां मिल रही हैं।
एकनाथ शिंदे पर की थी टिप्पणी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपने एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अपमान करने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में अग्रिम जमानत की मांगी थी। कामरा ने कहा कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।
हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुई तोड़फोड़
यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से उपजा है, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था। कामरा के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रविवार रात क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस 36 वर्षीय कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है।
मुंबई पुलिस ने किया तलब
मुंबई की खार पुलिस स्टेशन ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को समन (दूसरा) भेज अब 31 मार्च को जांच के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। कुणाल कामरा विवाद में मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय देने के स्टैंडअप कलाकार के अनुरोध को पुलिस ने खारिज कर दिया था। कामरा के वकील ने खार पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से अपील और जवाब प्रस्तुत किया था। हालांकि, पुलिस ने कामरा के अनुरोध को ठुकरा दिया था। इसके बाद खार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 35 के तहत कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी किया।
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