महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, फरवरी 2022 में हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की कथित गतिविधियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था।

Nawab malik

Nawab Malik: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की कथित गतिविधियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

दो महीने की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। धनशोधन मामले में बंबई हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले की जांच कर रहा है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि हम मामले में सख्ती से चिकित्सा आधार पर मलिक को जमानत देने का आदेश पारित कर रहे हैं। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर संबद्ध मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

End Of Feed