पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार, HC का फैसला रद्द करने की मांग
सोमवार को हाईकोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को अवैध भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था। इसी फैसले के खिलाफ
ममता बनर्जी
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
24,000 उम्मीदवारों की भर्ती को बताया अवैध
सोमवार को हाईकोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को अवैध भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में राज्य ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीले के आधार पर साथ ही रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बंगाल सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने यह फैसला इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए दिया गया कि इससे स्कूलों में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा।
2016 का पूरा पैनल ही निरस्तइतना ही नहीं हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा पैनल ही निरस्त कर दिया था। साथ ही 9वीं से 12वीं व ग्रुप सी और डी की नियुक्तियां जिनमें धांधलेबाजी पाई गई हैं उसे भी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इन शिक्षकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ चार हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर पैसे वसूलने की जिम्मेदारी दी है।
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