सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली सबसे बड़ी राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत

17 महीने से जेल में बंद आप नेता मनीष को आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई। अदालत ने मंगलवार 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए मनीष को जमानत दे दी। अदालत ने क्या-क्या कहा जानिए।

मनीष सिसोदिया

मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी राहत मिली
  • अदालत ने सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी
  • सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी के आधार पर मनीष को जमानत दी
Manish Sisodia gets bail: सुप्रीम कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई में देरी के आधार पर सिसोदिया को जमानत दी। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सुनवाई के बिना किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।

7 माह से हिरासत में थे सिसोदिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी।
End Of Feed