दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माग को दी मंजूरी

Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अपील पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उन्होंने जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी।

अदालत ने मनीष सिसोदिया को दी राहत।

Manish Sisodia gets Relief: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उनकी उस अपील को स्वीकार कर लिया। जिसमें सिसोदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की थी, इसके तहत उन्हें हर छह महीने में जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है।

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आबाकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी दे दी। जमानत की शर्तो के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हो।

जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। सिंघवी से कहा था, "एक दिन बाद (परसों)" सुनवाई होगी। इसमें सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। उन्होंने जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है। जिसके तहत उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होती है।

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