Manish Sisodia का मंत्री पद से इस्तीफा, SC से याचिका भी खारिज, अब क्या करेगी AAP ये बड़ा सवाल-Video
Manish Sisodia Resign: मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई थी, इस सबसे दिल्ली की सत्ता पर काबिज AAP के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, सवाल ये है कि वो कैसे इससे पार पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की दायर याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी को झटका लगा है वहीं सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, अब सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि AAP इस झंझावत से कैसे उबरेगी।
वहीं मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज होने के बाद AAP प्रवक्ता अतहर जैदी (athar zaidi) ने कहा, 'हमें अदालत पर पूरा भरोसा हैं।' उन्होंने आगे कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अब हाईकोर्ट ( HC) जाएंगे।
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गौर हो कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की रिमांड पर हैं, तो वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद हैं।
सिसोदिया AAP में नंबर दो की पोजिशन पर
मनीष सिसोदिया को आप में नंबर दो की पोजिशन हासिल थी। वहीं सत्येंद्र जैन भी टॉप नेताओं में शुमार थे। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नौ महीने से जेल में बंद जैन के पास लगभग आठ विभाग थे। जिसमें- गृह, स्वास्थ्य, बिजली, जल, उद्योग, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल था। केजरीवाल सरकार में शामिल सबसे अहम दो मंत्रियों के इस्तीफे और जेल जाने से आप को भारी नुकसान हो सकता है।
केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां
मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां दिख रही हैं अब सबसे बड़ा सवाल है कि उनके विभाग को कौन संभालेगा। गौर हो कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, इनमें सत्येंद्र जैन के छह विभाग भी उन्हीं के पास थे।
SC ने सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने को कहा
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, 'हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।' पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं। पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने के भी उपाय हैं।
गिरफ्तार करने की जरूरत पर उठाया सवाल
सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ए एम सिंघवी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और इसके अलावा कोई रकम बरामद नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भी आबकारी नीति में नीतिगत फैसले का हिस्सा थे।
सिसोदिया को संडे शाम गिरफ्तार किया था
सीबीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉंड्रिग के एक मामले में तिहाड़ जेल में हैं।
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