मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टली, वकीलों ने दी ये दलीलें
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की जबकि सीबीआई ने इसका विरोध किया। साथ ही कहा कि इससे सबूत नष्ट होने का खतरा है।
मनीष सिसोदिया
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार (21 मार्च 2023) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 24 मार्च को होगी। आबकारी नीति मामले में सीबीआई और सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। विशेष अदालत ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सीबीआई द्वारा लिखित दलीलें दाखिल करने और प्रासंगिक निर्णय दाखिल करने के लिए 24 मार्च को सूचीबद्ध किया।
सिसोदिया के वकील की दलील
आबकारी नीति मामले में सीबीआई जांच पर सिसोदिया के वकील ने दिल्ली की अदालत से कहा कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग किया और तलाशी अभियान में कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिले। अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उनके भागने का जोखिम भी नहीं है। उनके खिलाफ रिश्वत लेने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, आबकारी नीति में बदलाव विशुद्ध रूप से सामान्य प्रक्रिया थी। कथित अपराध में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है तथा अब उन्हें और अधिक दिनों तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं है।
सीबीआई की दलील
इस पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया ने 'अभूतपूर्व' 18 मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। उनके विदेश भागने का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन सबूत नष्ट करने का जोखिम है। सिसोदिया द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई निष्कपट कृत्य नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया। जांच एजेंसी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन है और अगर सिसोदिया बाहर आते हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है।
दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। वह अभी संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किया गया। ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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