Marriage in India: 18 साल से पहले की शादी रद्द नहीं की जा सकती, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
Marriages before 18 years:मांड्या जिले की याचिकाकर्ता सुशीला ने 15 जून 2012 को मंजूनाथ से शादी की थी। शादी के वक्त सुशीला नाबालिग थी। पति को इस बात का पता बाद में चला और उसने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर शादी रद्द करने की मांग की।
प्रतीकात्मक फोटो
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 18 साल की उम्र से पहले की युवती की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इस संबंध में फैमिली कोर्ट के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश हाल ही में एक महिला द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
पीठ ने कहा, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार वर की आयु 21 तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निर्दिष्ट करने वाले नियम को अधिनियम की धारा 11 से बाहर रखा जा रहा है। विवाह रद्द करने के अलावा, तथ्यों को धारा 5 और नियम 1, 4 और 5 के विपरीत होना चाहिए। इसलिए इस मामले में विवाह को रद्द करना लागू नहीं होगा।
संबंधित खबरें
फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए और इस मामले में दुल्हन की उम्र 16 साल, 11 महीने और 8 दिन थी। अदालत ने कहा था कि यह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत मान्य नहीं होगा।
फैमिली कोर्ट ने 8 जनवरी 2015 को शादी रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पत्नी सुशीला ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो पीएम मोदी के कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना होगा; अमित शाह का दावा
पंजाब के सीएम के खिलाफ निर्वाचन आयोग का एक्शन, तलाशी के लिए आवास पर दी दस्तक; भगवंत मान ने सुनाया दुखड़ा
Maha Kumbh 2025: महाकुंभ नहीं जाएंगे PM मोदी! दौरा रद्द
Bihar: सांसद पर हमला, विवाद सुलझाना पड़ गया मंहगा; कई लोग हुए घायल
महाकुंभ भगदड़ को लेकर संजय राउत ने BJP पर साधा निशाना, योगी-मोदी सरकार सरकार को लेकर कह दी ये बात
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited