Mathura: श्री कृष्ण भूमि-शाही ईदगाह विवाद मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी

Mathura: श्री कृष्ण भूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।

Shri Krishna Bhoomi-Shahi Idgah dispute: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया गया। इस याचिका के खारिज होने के बाद हिंदूवादी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई जश्न मनाया।

हिंदू पक्ष के वकील ने जताई कड़ी आपत्ति

मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग-अलग की जाए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने कहा था कि जब सभी मुकदमों का उद्देश्य अलग अलग है, तो सभी के मुकदमा की सुनवाई है, एक साथ क्यों हो रही है। इस पर हिंदू पक्ष तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मुस्लिम पक्ष सभी मुकदमों को अलग-अलग सुनवाई करा कर मामले को इन केसों को लंबा खींचना चाहता है, न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहता है।

'जल्द फैसला हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए'

हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमा की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के मुख्य याचिका करता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह मामले को लम्बा खींचना चाहता है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए।

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