मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज से शुरू होगा ट्रायल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। आज से हाईकोर्ट में इस मामले में ट्रायल शुरू होगा।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज से कोर्ट ट्रायल शुरू।

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदागाह मस्जिद विवाद मामले में आज से ट्रायल शुरू होगा। इालाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक, सोमवार को 18 याचिकाओं में वे बिंदु तय होंगी, जिनकी सुनवाई की जानी है। बता दें, हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति खारिज कर दी थी।
बता दे, अयोध्या मामले की तर्ज पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई भी अब हाईकोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाएं प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं हैं।

हिंदू पक्ष की ये है मांग

हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं में विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। बता दें, मथुरा की जिला अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था।
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