मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार, अदालत ने सुनाई 15 दिन जेल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका

इस मामले में कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल का आदेश सुनाया और साथ ही उन पर 25,0000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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संजय राउत को सजा

मुख्य बातें
  • मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत दोषी को ठहराया गया
  • भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने दर्ज कराया था मामला
  • कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन जेल का आदेश सुनाया, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Sanjay Raut: मानहानि के एक मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी ठहराया है। डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल का आदेश सुनाया और साथ ही उन पर 25,0000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

क्या है मामला?

पिछले साल, मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि राउत ने निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाया हैं कि वह और उनके पति मुंबई के पास मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जो शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट से हैं।

किरीट सोमैया ने क्या कहा?

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता प्रोफेसर डॉ. मेधा सोमैया को अदा करनी होगी।

मेधा सोमैया ने कहा, लगाए गए अपमानजनक आरोप

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था, आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।
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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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