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गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर लगाया 5 साल का बैन, घोषित किया गैरकानूनी संगठन

गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है।

MHAMHAMHA

जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल का बैन

MHA Bans JKIM: गृह मंत्रालय (MHA)ने जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है और अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है।

AAC और JKIM पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की। इन संगठनों में उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में भी संलिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। एक अन्य अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि जेकेआईएम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

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