Rahul Gandhi:'मोदी उपनाम मामले' में रांची से राहुल गांधी को झटका, कोर्ट में पेशी से छूट से इनकार

Modi Surname case: रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था

'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज

Rahul Gandhi Modi Surname case: झारखंड की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के एक मानहानि के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। गुजरात की सूरत की एक कोर्ट द्वारा इसी मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह बात सामने आई है। उनकी सजा के बाद, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

संबंधित खबरें

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 'मोदी उपनाम' (Modi Surname) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।

संबंधित खबरें

न्यायमूर्ति हेमंत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

संबंधित खबरें
End Of Feed