Modi Surname-Rahul Gandhi Case: राहुल को राहत के बाद कांग्रेसी खेमे में उर्जा, जश्न के बीच बोले खेड़ा- गांधी बनेंगे बाजीगर
Modi Surname-Rahul Gandhi Case: दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
Modi Surname-Rahul Gandhi Case Live Update
Modi surname Rahul Gandhi Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहत मिलने के बाद कांग्रेसी खेमे में बड़ी उर्जा देखने को मिली। दिल्ली से लेकर कर्नाटक और अन्य सूबों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट जश्न मनाया। इस बीच, पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी बाजीगर बनेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक के बाद कहा है कि अब समय आ गया है कि भाजपा लोगों की ओर से दिए गए जनादेश का सम्मान करना शुरू कर दे। राहुल गांधी को घेरने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। उन्हें विपक्षी नेताओं को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाना बंद करना चाहिए। समय आ गया है कि भाजपा लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करना शुरू कर दे। नीचे, कार्ड सेक्शन में पढ़िए और अपडेट्स:
राहुल गांधी की सजा पर रोक को गोवा कांग्रेस ने लोकतंत्र की जीत बताया
गोवा के कांग्रेस नेताओं ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के फैसले की सराहना की। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ ने इसे लोकतंत्र और देश के लोगों की जीत बताया। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अलेमाओं ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं। जिस आधार पर राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया वह पूरी तरह से गलत था। यह फैसला लोकतंत्र और भारत के लोगों की जीत है। हमारे नेता (गांधी) ने प्यार बांटने और नफरत की निंदा करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की।’’ गोवा कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर ने कहा कि राहुल गांधी हर भारतीय की आवाज हैं और वह संसद में फिर से वापसी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह नफरत पर प्यार की जीत है। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक, बघेल ने कहा- यह इंडिया की जीत
मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह 'इंडिया' की जीत है। बघेल ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘‘अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो। श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते! यह इंडिया की जीत है।'' बघेल ने इसके साथ ही राहुल गांधी की एक तस्वीर भी साझा किया है जिसमें लिखा है, ''नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, हां मैं राहुल बोल रहा हूं।''राहत मिलने के बाद क्या बोले राहुल?
उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि भारत की अवधारणा की...पढ़ें, पूरी खबर।SC से राहत के बाद राहुल पहुंचे पार्टी मुख्यालय, मना जश्न
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। राहुल गांधी के कांग्रेस मुख्यालय ‘24 अकबर रोड’ पहुंचने पर उनके साथ उनकी बहन औेर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर और झंडे लहराकर जश्न मनाया। उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में विश्वास बहाल हुआ- सुरजेवाला
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर SC द्वारा रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है- राहुल गांधी के वकील
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, क्योंकि वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? कांग्रेस नेता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए जाने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए एक सबक है- जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की मजबूत पुष्टि है। बीजेपी की मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुनते हुए, झुकने, टूटने या झुकने से इनकार कर दिया है। इसे बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए एक सबक है। आप अपना सबसे बुरा काम कर सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक सरकार और एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना और उजागर करना जारी रखेंगे। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे जिन्हें आप इतनी बेताबी से नष्ट करना चाहते हैं।खुशी का दिन, आज ही लोकसभा अध्यक्ष को लिखूंगा-अधीर रंजन चौधरी
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह खुशी का दिन है। मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। उन्होंने कहा कि आप संसद परिसर में हर जगह 'सत्यमेव जयते' देखेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज विफल हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी।वायनाड के लोगों को बधाई- उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व बहाल होने पर वायनाड के लोगों को बधाई।ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है
'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी
गुजरात हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की पीठ ने निचली अदालत द्वारा राहुल को दी गई सजा पर रोक से इनकार कर दिया था। इस मामले पर राहुल की संसद सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। अब राहुल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है।राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
मोदी उपनाम मानहानि मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को अधिकतम दो साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चहिए थी, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट किया- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयेत।'सस्ता पीआर स्टंट...', चुनावी वादों को लेकर अब खड़गे ने कर दिया पीएम मोदी पर पलटवार
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