मोहम्मद फैजल की सांसदी पर खतरा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट की लटकी तलवार

Lakshdweep MP Mohammed Faizal:लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की अयोग्यता मामले में और चुनावी खर्च को लेकर केरल हाईकोर्ट की चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने गैरजरूरी माना है।

सुप्रीम कोर्ट

मुख्य बातें
  • केरल हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट हैरान
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ टिप्पणियों का अर्थ नहीं
  • लक्षद्वीप एमपी फैजल पर थी सुनवाई

Lakshdweep MP Mohammed Faizal: भले ही लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हो गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। दरअसल मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। अगर केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है तो सदस्यता फिर खतरे में पड़ जायेगी।सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नगरत्ना की बेंच ने कहा कि, केरल उच्च न्यायालय का इस आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगा देना कि दोबारा चुनाव कराने पर खर्चा बढ़ जायेगा, ये बिल्कुल अनावश्यक है। चुनावी खर्चे का मुद्दा और किसी अपराध के मामले में दोषी करार दिया जाना दोनों अलग विषय हैं।

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क्या कहा था केरल उच्च न्यायालय ने?

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केरल हाईकोर्ट के जज बेचू कुरियन थॉमस ने 25 जनवरी के अपने आदेश में कहा था कि‘महंगी चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए अगर सांसद को बचे हुए कार्यकाल तक पद पर बने रहने दिया जाए तो ये सामाजिक हित में होगा। अगले डेढ़ साल में मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में उपचुनाव को टाला जा सकता है। चुनाव में होने वाली भारी खर्चे और राजनीति को अपराधमुक्त करने के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है।’

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