राज्यपाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला: राजभवन में छेड़छाड़ के मामले में कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR
Molestation Case Against the Governor: राजभवन में कार्यरत एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू की थी। कोलकाता पुलिस ने बताया कि राजभवन परिसर से बाहर जाने से रोकने और हिरासत में लेने के आरोप में तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
राजभवन के तीन कर्मचारियों पर मामला दर्ज
Molestation Case Against the Governor: राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता को राजभवन परिसर से बाहर जाने से रोकने और हिरासत में लेने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिकी में मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। उनकी पहचान एसएस राजपूत, विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD), कुसुम छेत्री, जो सीसीटीवी फुटेज में एक बैग ले जाते हुए देखी गई थी, और राजभवन के चपरासी संत लाल के रूप में की गई। इन तीनों पर 2 मई को कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद राजभवन की महिला कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया है। उन पर आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा) और 166 (लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे घटना के बाद स्टाफ सदस्यों द्वारा हिरासत में लिया गया था और 2 मई को चुप रहने के लिए दबाव डाला गया था। कथित पीड़िता ने मामले के संबंध में पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया है। पिछले हफ्ते, राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को छोड़कर, राज्य के किसी भी नागरिक को ईमेल भेजने या राजभवन को कॉल करने पर घटना के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल शुरू की।
CCTV फुटेज को बंगाल का कोई भी नागरिक देख सकता है- राज्यपाल
राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने पुलिस के शरारती और मनगढ़ंत आरोपों की पृष्ठभूमि में सच के सामने कार्यक्रम शुरू किया है कि राजभवन एक घटना के सीसीटीवी फुटेज को नहीं बख्श रहा है जो कि अवैध और असंवैधानिक जांच के तहत है। गवर्नर बोस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में लिखा है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि माननीय राज्यपाल ने फैसला किया है कि सीसीटीवी फुटेज को पश्चिम बंगाल का कोई भी नागरिक देख सकता है, सिवाय राजनेता ममता बनर्जी और उनकी पुलिस के रुख के लिए, जो सार्वजनिक डोमेन में है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
अतुल सुभाष का नाम ले-लेकर रोती रहीं उनकी मां, मीडिया के सामने मूर्छित हुईं, कहा-मेरे बेटे को प्रताड़ित किया गया, Video
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
MVA छोड़ने को तैयार है कई नेता, हो सकते है महायुति में शामिल; बावनकुले के दावे से मचा हड़कंप
'अटल जी के साथ देखी राज कपूर की फिल्म 'फिर सुबह होगी', कपूर परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा कीं पुरानी यादें
वक्फ बिल में संशोधन क्यों मंजूर नहीं, JPC के सामने अरशद मदनी ने दी अपनी दलील
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited