Moser Baer Case: अदालत ने ED मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को किया आरोप मुक्त, कमल नाथ के भतीजे रतुल पुरी की मदद करने का था आरोप
Moser Baer Case: कोर्ट ने मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किए गए माल्टीज़ नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है।

ED मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को कोर्ट ने किया आरोप मुक्त
Moser Baer Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किए गए माल्टीज़ नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में, ऐसा कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने वह अपराध किया हो जिसके लिए उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुनाया फैसला
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने पारित आदेश में जोर देकर कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया हो, यानी यह कहना कि मामले को मुकदमे में ले जाना चाहिए। यानी, अभियोजन पक्ष इस आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करके उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था।
भटनागर की ओर से दलीलों के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए सबूत का मानक आरोप तय करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से अलग है, क्योंकि आरोप तय करने का पैमाना जमानत पर आदेश की तुलना में उच्चतर होगा, जिसे व्यापक संभावनाओं पर तय किया जाना है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के साथ, अधिवक्ता आशीष हीरा नितिन भटनागर के लिए पेश हुए।
एफआईआर में नहीं दर्ज किया गया था आरोपी का नाम
अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान आरोपी का नाम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए अपराध / एफआईआर में नहीं है, जैसा कि तीसरे पूरक अभियोजन शिकायत में उल्लेख किया गया है। प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और आईपीएफ रियल एस्टेट के संबंध में सभी कॉर्पोरेट संस्थाओं को उक्त देशों में प्रचलित प्रासंगिक कानूनों के अनुसार निगमित किया गया था। आरोपी केवल बैंक ऑफ सिंगापुर में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और वह उपर्युक्त किसी भी लेनदेन में शामिल किसी भी कॉर्पोरेट इकाई को नियंत्रित नहीं कर रहा था।
भटनागर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 22 अगस्त, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। भटनागर की ओर से पेश हुए वकीलों ने पहले कहा था कि आरोपी/आवेदक माल्टा का नागरिक है, जबकि उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और उसकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं थी क्योंकि मामले की आगे की जांच के लिए कोई अनुमति नहीं थी। भटनागर का नाम न तो एफआईआर (अनुसूचित अपराध की) में था और न ही वर्तमान ईडी मामले की ईसीआईआर में और न ही उनका नाम मुख्य अभियोजन शिकायतों में दिखाई देता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी/आवेदक जनवरी 2020 के महीने से लगातार 25 तारीखों के लिए जांच में शामिल हुआ।
2023 में ईडी ने किया था गिरफ्तार
ईडी ने आधिकारिक तौर पर उसके खिलाफ जारी एलओसी (वर्ष 2022 में) भी हटा दिया था क्योंकि उसने जांच के दौरान सहयोग किया था। आरोपी को बाद में पता चला कि उसके द्वारा 14.08.2023 को एलओसी पुनर्जीवित किया गया था और उक्त तारीख से पहले, आवेदक कुछ व्यावसायिक कार्यों के लिए भारत लौट आया था। उसे 22.08.2023 को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जब वह घर लौटने के लिए उड़ान भरने जा रहा था। ईडी के अनुसार, सीबीआई द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज 17.08.2019 की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खाते को शिकायतकर्ता बैंक द्वारा 20.04.2019 को धोखाधड़ी घोषित किया गया था और ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था। ईडी के अनुसार नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में बैंक ऑफ सिंगापुर में मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की थी। मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रतुल पुरी के निर्देशन में दुबई स्थित एक निवेश होल्डिंग कंपनी थी रतुल पुरी सवाना ट्रस्ट के सेटलर्स थे।
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