Moser Baer Case: अदालत ने ED मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को किया आरोप मुक्त, कमल नाथ के भतीजे रतुल पुरी की मदद करने का था आरोप

Moser Baer Case: कोर्ट ने मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किए गए माल्टीज़ नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है।

ED मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को कोर्ट ने किया आरोप मुक्त

Moser Baer Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किए गए माल्टीज़ नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में, ऐसा कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने वह अपराध किया हो जिसके लिए उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुनाया फैसला

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने पारित आदेश में जोर देकर कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया हो, यानी यह कहना कि मामले को मुकदमे में ले जाना चाहिए। यानी, अभियोजन पक्ष इस आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करके उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था।
भटनागर की ओर से दलीलों के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए सबूत का मानक आरोप तय करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से अलग है, क्योंकि आरोप तय करने का पैमाना जमानत पर आदेश की तुलना में उच्चतर होगा, जिसे व्यापक संभावनाओं पर तय किया जाना है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के साथ, अधिवक्ता आशीष हीरा नितिन भटनागर के लिए पेश हुए।
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