सेबी प्रमुख के खिलाफ सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत जांच का आदेश देने के लिए अपर्याप्त: लोकपाल

SEBI Chief Madhavi Buch:तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने 13 सितंबर को एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने सेबी प्रमुख के खिलाफ लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई है।

सेबी चीफ माधवी बुच।

SEBI Chief Madhavi Buch: सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत लोकपाल की जांच शुरू करने के लिए अपर्याप्त है। भ्रष्टाचार से जुडे मामलों की जांच करने वाले निकाय ने कहा कि अनुचित व्यवहार और हितों के टकराव के आरोप वाली शिकायत उसे जांच का आदेश देने के लिए राजी करने में विफल रही।

बता दें, अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों की दो शिकायतों पर फैसला करते हुए लोकपाल ने शिकायतकर्ताओं से हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसमें इन शिकायतकर्ताओं को 10 अगस्त, 2024 को प्रकाशित हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में किए गए दावों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण देना होगा। लोकपाल ने उनसे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को स्पष्ट करने के लिए भी कहा, जो 20 सितंबर के लोकपाल के आदेश के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार का अपराध हो सकता है।

जांच के आदेश देने के लिए शिकायत अपर्याप्त

सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत पर विचार करते हुए लोकपाल ने कहा, शिकायत हमारे लिए पक्के तौर पर यह राय बनाने में विफल रही है कि लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसमें मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रारंभिक जांच या जांच का निर्देश देने की जरूरत है। खासतौर से उन्हीं कारणों और तर्कों के लिए जो (पहली शिकायत में) बताए गए हैं। बता दें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने 13 सितंबर को एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने सेबी प्रमुख के खिलाफ लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई है। लोकपाल ने इन मामलों को आगे विचार के लिए 17 अक्टूबर, 2024 को सूचीबद्ध किया है।

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