निलंबित सांसदों के लिए नया फरमान: चैंबर, लॉबी और गैलरी में भी जाने पर रोक, और क्या-क्या पाबंदियां?

MPs Suspended: सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया जा सकता है। बता दें, संसद से निलंबित हुए सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी की है।

संसद से निलंबित सांसद

MPs Suspended: संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित 141 सांसदों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। अब इन सांसदों को पार्लियामेंट चैंबर, लॉबी और गैलरी में भी जाने से रोक दिया गया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निलंबित सांसदों पर ये पाबंदियां निलंबन की अवधि तक लागू रहेंगी। बता दें, वर्तमान सत्र से लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबित किया गया है।

इसके साथ ही निलंबित सांसदों को संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने से भी रोक दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, कहा गया है कि निलंबित सांसदों के नाम पर कोई भी कार्यसूची में आइटम न डाला जाए और निलंबन की अवधि तक उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

दैनिक भत्ते से भी हाथ धोएंगे निलंबित सांसद

इसके साथ ही निलंबित सांसद निलंबन की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते के भी हकदार नहीं होंगे क्योंकि वेतन की धारा 2(डी) के तहत ड्यूटी के स्थान पर उनके रहने को ड्यूटी पर निवास के रूप में नहीं माना जा सकता है। बता दें, संसद सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 समय-समय पर संशोधित होते हैं। इसके साथ ही वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।

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