Mukhtar Ansari News: एमपी-एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना
Mukhtar Ansari Conviction News: गाजीपुर (Uttar Pradesh) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में सजा सुना दी है। 10 साल की जेल के साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया है।
फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी
- बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी
- वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुए पेशी
- अदालत से अंसारी ने लगाई थी गुहार
'अदालत के फैसले पर खुशी'
अदालत के फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि अदालत के इस फैसले से वो बेहद खुश हैं। जो एक तिलिस्म था वो टूट गया। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्हें इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा। यही नहीं इस फैसले के बाद अंसारी बंधुओं(India gangster) को लेकर जो खौफ था वो भी समाप्त हो जाएगा। उन्हें अदालत के फैसले पर गर्व भी है कि क्योंकि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को अधिकतम सचा सुनाई है जिसका वो हकदार था।
क्या है मामला?
दरअसल, मुहम्मदाबाद से विधायक कृष्णानंद राय की 29 जून 2005 को हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनके छह साथी भी मारे गए थे। बताते हैं कि इस हत्याकांड में 400 राउंट गोलियां चली थीं। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। हालांकि, अपने रसूख का इस्तेमाल करके और गवाहों को धमकाकर मुख्तार व उसके भाई अफजाल ने खुद को 2019 में अदालत से बरी करवा लिया, लेकिन दोनों के खिलाफ 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांडड और नंद किशोर रूंगटा अपहरण मामले को आधार बनाया गया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया है।
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