Muzaffarnagar Riots Case: मंत्री, सपा सांसद और भाजपा नेताओं समेत 19 के खिलाफ आरोप तय; जानें कब होगी सुनवाई

Court News: मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में यूपी सरकार के मंत्री, समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। अब मुजफ्फरपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत 30 जनवरी को सुनवाई करेगी।

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आया बड़ा अपडेट

Muzaffarnagar Riots: मुजफ्फरनगर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और डासना के महंत यति नरसिंहानंद, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये हैं।

30 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 341 (किसी को गलत तरीके से रोकना) और 353 (ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के साथ-साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।

किन-किन लोगों के खिलाफ तय किये गए आरोप?

सिंह ने बताया कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जिनके खिलाफ आरोप तय किया है उनमें उप्र सरकार के व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, उप्र सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा और अशोक कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, डासना के महंत यति नरसिंहानंद, पूर्व भाजपा विधायक अशोक कंसल व उमेश मलिक, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और अन्य सहित कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के एक मामले में आज सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।

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