नरेंद्र मोदी की गद्दी हिलनी तय है, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी
राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। अब बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया होना तय है। मैं भविष्यवाणी करता हूं जिस गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वह हिलकर रहेगा।
मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े पुत्र एवं बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह बीजेपी का करामात है और हम भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की गद्दी हिलनी तय है।
बीजेपी के इशारों पर ही हो रहा है सब कुछ- तेज प्रताप
तेज प्रताप ने कहा कि साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। हम हर दिन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दुश्मन बन के उनके पीछे, हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। जितने भी समाजवादी नेता हैं उनके पीछे ये पड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोर्ट पर हम लोगों को भरोसा है। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। अब बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया होना तय है। मैं भविष्यवाणी करता हूं जिस गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वह हिलकर रहेगा।
इस तरह गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने पर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
राहुल को हुई दो साल की सजा
गौर हो कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।
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