NEET पेपरलीक: CBI जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी

नीट-यूजी 2024 में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी। आज इस मामले पर अदालत में अहम सुनवाई हुई।

NEET protest

NEET पर सुनवाई

NEET Exams 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया। अदालत ने विवादित नीट-यूजी परीक्षा की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, एनटीए और अन्य को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा। नीट-यूजी 2024 में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी।

NEET counselling : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-NEET काउंसिलिंग पर नहीं लगेगी रोक, ग्रेस मार्क्स रद्द

जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। पीठ हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब सर्वोच्च अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद बैठेगी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक (ग्रेस मार्क्स) रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या कृपांक को छोड़ने का विकल्प होगा।

यह परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर हुई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए गए। बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और प्रतिष्ठित परीक्षा में कई अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए।

वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देशभर के हाईकोर्ट मे NEET परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अदालत ने अलग-अलग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है।

सभी पक्षों को नोटिस जारी

शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने के अनुरोध वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट-यूजी विवाद पर मामलों को विभिन्न हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला देते हुए कहा कि वह इसकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग अपने तय समय पर होगी। यदि परीक्षा होती है तो सारी प्रक्रिया उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें डरने वाली बात नहीं है। कोर्ट ने एनटीए से याचिकाओं पर दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं, एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। इस एग्जाम का रिजल्ट 30 जून से पहले जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को भी रद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठना होगा।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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