NEET-UG 2024 SC Hearing: नीट-यूजी पेपर लीक मामले में SC का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा

NEET-UG 2024 SC Hearing Live Updates: नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय को भौतिकी के एक प्रश्न को लेकर विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। यह तर्क दिया गया कि प्रश्न के दो सही उत्तर थे और जिन परीक्षार्थियों ने दो सही उत्तरों में से एक उत्तर दिया था।

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

NEET-UG 2024 SC Hearing Live Updates: ' : नीट यूजी 2024 की प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी करने के बाद एससी ने अपने फैसले में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सीबीआई की अब तक की जांच में 155 छात्रों का पता लगा है जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक पेपरलीक देशव्यापी नहीं था। केंद्र ने दलील दी कि दोबारा परीक्षा करवाने से कई लाख छात्र प्रभावित होंगे। मेडिकल कोर्स शुरू होने में देरी होगी और भविष्य में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी होगी। साथ ही समाज के वंचित वर्ग से चुने गए छात्रों का पढ़ने का अवसर छिन जाएगा।

इससे पहले, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने माना है कि हजारीबाग और पटना में नीट पेपर लीक हुए। नीट प्रवेश परीक्षा रद्द करने वाली सभी अर्जियों पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई पूरी की।

अर्जियों पर सोमवार को भी सुनवाई हुई

इन अर्जियों पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिनभर चली सुनवाई के दौरान न्यायालय को भौतिकी के एक प्रश्न को लेकर विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। यह तर्क दिया गया कि प्रश्न के दो सही उत्तर थे और जिन परीक्षार्थियों ने दो सही उत्तरों में से एक उत्तर दिया था, उन्हें चार अंक दिए गए। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि इससे सफल परीक्षार्थियों की मेरिट सूची पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस विवाद के कारण अदालत ने आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा।

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