NEET Paper Leak: पेपर लीक केवल पटना, हजारीबाग में हुआ था, इसलिए रद्द नहीं हुई नीट की प्रवेश परीक्षा, SC का बड़ा फैसला

SC Verdict on NEET Paper Leak: नीट प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द नहीं हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दलील देते हुए कहा है कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित था। इसलिए परीक्षा रद्द नहीं हुई। व्यवस्थित तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ था।

नीट पेपर लीक केस।

मुख्य बातें
  • राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) रद्द न करने की वजह बताई
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं, केवल दो जगहों पर हुआ
  • शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पेपर लीक सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं हुआ था

SC Verdict on NEET Paper Leak: नीट प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द नहीं हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा है कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित था। इसलिए परीक्षा रद्द नहीं हुई। व्यवस्थित तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की ढांचागत प्रक्रियाओं में खामियों का जिक्र प्रमुखता से किया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की भलाई को देखते हुए हम पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि उसने जो कमियां गिनाई हैं, केंद्र सरकार को उन्हें इसी साल ठीक करना होगा ताकि इस तरह की गलती दोबारा दोहराई न जाए।

सरकार को SOP तैयार करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी परीक्षा के पेपर को सरकारी कमेटी खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ बंद वाहन में भेजे जाने की व्यवस्था करे। प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को SOP तैयार करने का निर्देश दिया है।

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