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नए CEC के चुनाव को लेकर पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल हुए राहुल, कांग्रेस बोली- कोर्ट में होनी है सुनवाई, रुक जाइए

कानून के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

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पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई। यह बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। यह समिति नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस पद के लिए नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। यानी अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है।

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CEC की नियुक्ति प्रक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति करेंगी। अब तक परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोट किया जाता है। इस समय चुनाव आयोग में वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए नामों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में चयन समिति बैठक के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति द्वारा उस सिफारिश के आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की यह पहली नियुक्ति होगी। यह अधिनियम दिसंबर 2023 में लागू हुआ था और इसके बाद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इस नए अधिनियम के तहत, मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों आयुक्तों की नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट के बाद की गई थी। ऐसे में अब सीईसी की वर्तमान नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की जाने वाली पहली नियुक्ति होगी।

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