Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता में शादी से संबंधित नए नियम; जान लीजिए उत्तराखंड में अब क्या बदलाव होगा

Uniform Civil Code Marriage Law: समान नागरिक संहिता में किए गए प्रावधानों के तहत शादी से संबंधित नए नियम के बारे में जान लें क्या-क्या बदलाव होंगे, जानें इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं।

समान नागरिक संहिता में शादी से संबंधित नए नियम

Uniform Civil Code Marriage Law: समान नागरिक संहिता (UCC) में किए गए प्रावधानों के तहत विवाह (Marriage) से संबंधित नए नियमों के बारे में जान लें, इसके मुताबिक विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 साल हो वहीं विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं इस संहिता में विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे को सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा।

उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक में शादी से संबंधित क्या प्रावधान हैं? इसे समझिए-

1- समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें कि युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
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