Chandan Gupta : चंदन गुप्ता मर्डर के सभी 28 दोषियों को उम्रकैद, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Chandan Gupta : चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा।

Chandan Gupta Murder case: चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। हत्याकांड की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़प के दौरान गोली मारकर चंदन की हत्या कर दी गई। कोर्ट ने दो आरोपियों- नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

काफी सुर्खियों में रहा यह मामला

सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति की वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा जिसमें चंदन की मृत्यु से उस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने घोषणा की कि दोषी व्यक्तियों को तीन जनवरी, 2025 को सजा सुनाई जाएगी। इन आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया गया है।

‘वीडियो कान्फ्रेंसिंग’ के जरिए जेल से हुई पेशी

इन 28 दोषियों में से 26 लोग अदालत में मौजूद थे, जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी ‘वीडियो कान्फ्रेंसिंग’ के जरिए जेल से हुई। अदालत ने एक अन्य आरोपी सलीम के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा। अदालत के निर्णय के बाद इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। भादंसं की इन धाराओं के अलावा, सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है क्योंकि घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे।

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