देश में आतंक की जमात खड़ा कर रहा था हिज्ब उत-तहरीर, NIA की अदालत ने एक सदस्य को सुनाई पांच साल की सजा
Hizb ut-Tahrir: एनआईए ने जारी एक बयान में कहा गया कि आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर के सदस्य ब्दुल्ला उर्फ श्रवण कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा उसे 5 साल कठोर करावास की सजा सुनाई गई है।
NIA
Hizb ut-Tahrir: एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर (HuT) के एक सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। अदालत ने एचयूटी के एक सदस्य को विभाजनकारी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया है। उसे पांच साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। एनआईए द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अब्दुल्ला उर्फ श्रवण कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कुमार को गैरकानूनी गतिविधि के लिए दूसरों को सलाह देने या उकसाने का दोषी पाया। एनआईए की जांच से पता चला कि आरोपी ने एचयूटी के लिए भी सहयोग मांगा था, जिसका उद्देश्य भारत जैसे देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करना है।
फेसबुक पर पोस्ट कर फैला रहा था आतंक
बयान में कहा गया कि इस एजेंडे के तहत आरोपी ने 2021 में दो मौकों पर अपने फेसबुक अकाउंट ‘अब्दुल्ला इब्न सुब्रमण्यम’ पर पोस्ट अपलोड किए थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करना था। एनआईए की जांच के अनुसार, उसने भारत सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ावा देने का प्रयास किया था और गैरकानूनी गतिविधि करने के इरादे से दूसरों को सरकार के खिलाफ अपराध के लिए उकसाया था।
गृह मंत्रालय ने लगाया था प्रतिबंध
बता दें, बीते महीने अक्टूबर में भारत सरकार ने इस्लामी समूह हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि इस संगठन का का उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इस्लामी देश और खिलाफत स्थापित करना है। वैश्विक इस्लामी समूह एचयूटी 1953 में यरुशलम में बना था। सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में बताया गया है कि हिज्ब-उत-तहरीर का लक्ष्य लोकतांत्रिक सरकार को जिहाद के माध्यम से हटाकर भारत सहित विश्वस्तर पर इस्लामी देश और खिलाफत स्थापित करना है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें
Manipur Violence: विधायकों के घर जलाने के मामले में कार्रवाई, दो आरोपी और गिरफ्तार
महाराष्ट्र में महायुति की सरपट दौड़ी गाड़ी, अघाड़ी बनी पिछाड़ी, BJP की सुनामी में उड़ गया MVA
आज की ताजा खबर विधानसभा चुनाव परिणाम 2024, Upchunav Results हिंदी न्यूज़ लाइव: झारखंड में इंडिया तो महाराष्ट्र में NDA सरकार, मतगणना जारी; नॉर्थ इंडिया में ठंड की दस्तक
Chhattisgarh News: कृषि मंत्री रामविचार नेताम हादसे का शिकार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मांगा जवाब
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited