देश में आतंक की जमात खड़ा कर रहा था हिज्ब उत-तहरीर, NIA की अदालत ने एक सदस्य को सुनाई पांच साल की सजा

Hizb ut-Tahrir: एनआईए ने जारी एक बयान में कहा गया कि आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर के सदस्य ब्दुल्ला उर्फ ​श्रवण कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा उसे 5 साल कठोर करावास की सजा सुनाई गई है।

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Hizb ut-Tahrir: एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर (HuT) के एक सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। अदालत ने एचयूटी के एक सदस्य को विभाजनकारी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया है। उसे पांच साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। एनआईए द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अब्दुल्ला उर्फ श्रवण कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कुमार को गैरकानूनी गतिविधि के लिए दूसरों को सलाह देने या उकसाने का दोषी पाया। एनआईए की जांच से पता चला कि आरोपी ने एचयूटी के लिए भी सहयोग मांगा था, जिसका उद्देश्य भारत जैसे देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करना है।

फेसबुक पर पोस्ट कर फैला रहा था आतंक

बयान में कहा गया कि इस एजेंडे के तहत आरोपी ने 2021 में दो मौकों पर अपने फेसबुक अकाउंट ‘अब्दुल्ला इब्न सुब्रमण्यम’ पर पोस्ट अपलोड किए थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करना था। एनआईए की जांच के अनुसार, उसने भारत सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ावा देने का प्रयास किया था और गैरकानूनी गतिविधि करने के इरादे से दूसरों को सरकार के खिलाफ अपराध के लिए उकसाया था।

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