निठारी कांड के दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द, कोर्ट ने किया बरी

Nithari Kand: इलाहाबाद कोर्ट ने निठारी कांड के दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है।

निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली

Nithari Kand: नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा रद्द कर दी है और सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है।

अदालत ने सुरेंद्र कोली को उसके खिलाफ दर्ज किए गए 12 मामलों में निर्दोष पाया है। जबकि, मनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ दर्ज दो मामलों में निर्दोष पाया है।

इस आधार पर किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के दोनों दोषियों को सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी किया है। बता दें, सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था।

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