Arvind Kejriwal : अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, CBI की गिरफ्तारी मामले में फिलहाल नहीं मिली राहत
Arvind Kejriwal News: कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि प्रोडक्शन वारंट जारी करने के संबंध में सीबीआई की अर्जी को निचली अदालत ने मंजूरी दी है बावजूद इसके जांच एजेंसी 25 जून से करीब तीन घंटे उनसे पूछताछ कर रही है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने शराब नीति में छेड़छाड़ की और उसमें बदलाव किया। आबकारी नीति मामेल में अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है।
कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि प्रोडक्शन वारंट जारी करने के संबंध में सीबीआई की अर्जी को निचली अदालत ने मंजूरी दी है बावजूद इसके जांच एजेंसी 25 जून से करीब तीन घंटे उनसे पूछताछ कर रही है। सिंघवी ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि 'हाल ही में पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को कोर्ट ने रिहा किया लेकिन उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा अपने देश में नहीं हो सकता। केजरीवाल के पक्ष में दलीलें रखते हुए सिंघवी ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी अनावश्यक है क्योंकि जांच एजेंसी की कार्रवाई खुद अपनी कहानी कह रहे हैं।'
हो सकता है कि व्यक्ति जग ही न पाए-केजरीवाल
सिंघवी ने कहा कि 'विडंबना है कि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है लेकिन मुझे छोड़कर सभी को जमानत मिल जा रही है। सोते समय मेरा ब्लग शूगर गिरकर 50 तक पहुंच गया। यह चिंता की वजह से है। सोत समय शूगर का स्तर गिरना खतरनाक है। ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति जग ही न पाए। आपसे गुजारिश है कि इस मामले में एक समग्र एवं सामान्य समझ वाले नजरिए से फैसला लें। कोर्ट के तीन फैसले पहले ही मेरे पक्ष में हैं।'
सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने किया विरोध
सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई के स्पेशल सरकारी अभियोजक डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि 'मंजूरी लेने में हमें एक साल का समय क्यों लगा, इससे किसी का लेना-देना नहीं होना चाहिए। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। एक जांच अधिकारी (आईओ) इस बारे में अकेले फैसला नहीं कर सकता। मामले में सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज जुटाने में हमें तीन महीने लगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे थे। इस मामले में जांच एजेंसी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है, इस बारे में कोर्ट की तरफ से आज तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। सीबीआई ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो। वह जनता के सेवक हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में सेक्शन 17 के तहत पूछताछ करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। गत जनवरी में हमने मगुंटा रेड्डी के बयान दर्ज किए...इसके बाद अप्रैल में हमें मंजूरी मिली...सीबीआई में एक व्यवस्था है।'
केजरीवाल 'आम' और 'कॉमन' नहीं-सीबीआई वकील
सरकारी अभियोजक ने कहा कि 'मैं विस्तृत रूप से इनकी भूमिका के बारे में चर्चा करूंगा। हम देखेंगे कि वह इतने 'आम' नहीं हैं और 'कॉमन' भी नहीं हैं।'
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