केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, चुनाव प्रचार करने की नहीं मिली इजाजत, ED को नोटिस जारी

Arvind Kejriwal : वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं मिली।

मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई हुई
  • कोर्ट ने दिल्ली को सीएम को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया, अब 29 अप्रैल को सुनवाई
  • केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रचार से रोकने के लिए उन्हें अरेस्ट किया दया

Arvind Kejriwal : तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल फिलहा चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए उसे 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

ईडी ने गत 21 मार्च को केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल पर सख्त टिप्पणी की।

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