गुजरात HC से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में 2 साल की सजा बरकरार

Rahul Gandhi : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। मोदी सरनेम वाले मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल को दो साल की सजा हुई है। यानि यह सजा बरकरार रहेगी।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी की सजा बरकरार।

Rahul Gandhi : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। मोदी सरनेम वाले मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल को दो साल की सजा हुई है। यानि यह सजा बरकरार रहेगी। बता दें कि दो साल की सजा होने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। कांग्रेस को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। सजा बरकरार होने का मतलब है कि वह अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

हाई कोर्ट ने ये बात कही

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने कहा कि 'निचली अदालत का आदेश पूरी तरह से उचित और कानूनी रूप से सही है।' हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि उनकी सजा पर रोक से इंकार किए जाने का मतलब उन्हें न्याय से वंचित किया जाना नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णेश मोदी ने कहा कि अदालत के आज के फैसले का वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए थाी।'

फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने जाने के फैसले को चुनौती नहीं दे पाएंगे। बता दें कि मानहानि के आपराधिक मामले में गत 23 मार्च को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई।

2019 में कोलार की रैली में दिया था मोदी सरनेम वाला बयान

राहुल की अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। दो साल की सजा के खिलाफ उनके वकील किरीट पानवाला ने सूरत के सेशन कोर्ट में अपील की लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 'जितने भी भ्रष्टाचारी और चोर हैं उनके नाम के पीछे मोदी सरनेम ही क्यों है?' राहुल के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया।

इन धाराओं में हुई है सजा

सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

आलोक कुमार राव author

करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने समाचारों की एक अंतर्दृष्टि और समझ विकसित की है। इ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited