ताहिर हुसैन को राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर SC के दोनों जज एकमत नहीं, दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन भारतीय नागरिक है और एक नागरिक के रूप में उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट

Delhi Riots Tahir Hussain case: ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत पर दोनो जजों के बीच एकमत ना होने की वजह से अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भेजा। जस्टिस पंकज मिथल ने अंतरिम जमानत खारिज किया वही जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर को अंतरिम जमानत पर सहमति जताई।

अदालत ने पूछे कई सवाल

वहीं, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। साथ ही ताहिर हुसैन की विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका पर अदालत ने खंडित फैसला दिया। ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के सवालदिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि पांच साल बाद भी ट्रायल क्यों खत्म नहीं हुआ? सिर्फ चार गवाहों से ही पूछताछ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप हैं। असीमित दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। वह एक सामान्य नागरिक की तरह अपने केस का इंतजार कर रहा था। ट्रायल में बहुत देरी हो रही है।

अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन भारतीय नागरिक है और एक नागरिक के रूप में उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दाखिल ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने ये टिप्पणियां की। हालांकि, जस्टिस पंकज मिथल ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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