Nuh Hinsa: दंगा भड़काने के लिए IT सेल ने की थी 500-500 रुपये की उगाही, कांग्रेस विधायक पर UAPA के तहत आरोप

Haryana News: नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए हैं। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के विधायक की आईटी सेल ने दंगा भड़काने के लिए 500-500 रुपये की उगाही की थी। रुपये जुटाने के लिए आईटी सेल ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे।

Nuh Hinsa MLA Maman Khan

कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें फिर बढ़ी।

Nuh Violence: पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए हैं। फिरोजपुर झिरका से विधायक खान के खिलाफ यहां नगीना थाने में दर्ज एक मामले में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए। खान के वकील ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं।

आईटी सेल ने की थी 500-500 रुपये की उगाही

दंगा भड़काने के लिए हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के विधायक की आईटी सेल ने 500-500 रुपये की उगाही की थी। आईटी सेल ने रुपये जुटाने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे। इतना ही नहीं विधायक के सुरक्षा कर्मी जयप्रकाश ने अपने बयान में खुलासा किया है कि मामन खान ने 29 से 31 जुलाई के दौरान फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव अटेरना शमशाबाद, साइमीर बास, पाठखोरी, रानीका, माडीखेड़ा व पुन्हाना खंड के गांव सिंगार का दौरा भी किया था।

नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली थी जमानत

पुलिस ने खान पर पूर्व में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर प्राथमिकी में कुछ अन्य आरोप भी हैं। मामन खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

44 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 3,10,11 लगाई गई

पिछले साल 31 जुलाई, 2023 को हुई हिंसा में नगीना के बड़कली चौक पर हिंदू दुकानदारों की दुकानों को चुन-चुनकर जला दिया गया था। जिसका असर फिरोजपुर झिरका और सिंगर और नूंह में भी देखने को मिला था। विधायक मामन खान समेत 44 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 3,10,11 भी लगाई गई है। यह धारा आमतौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई जाती है।
वकील ताहिर हुसैन रुपरिया ने बताया कि उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी जिसमें यह बात सामने आई कि नगीना थाने में दर्ज प्राथमिकी में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है। पिछले साल 31 जुलाई को विहिप की शोभायात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने से नूंह में हुई हिंसा में दो होम गार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई थी जहां एक इमाम की मौत हो गई थी।
इस बीच, बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह थाने में दर्ज तीन मामलों और नगीना थाने में एक अन्य मामले में यूएपीए क्यों लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है।
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