ओडिशा में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, भद्रक समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Communal Violence: ओडिशा सरकार ने 30 सितंबर तक भद्रक जिले में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्टेब्रत साहू द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया गया है।

ओडिशा के भद्रक में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Odisha Communal Violence: सोशल मीडिया पोस्टिंग के कारण क्षेत्र में सांप्रदायिक घटनाओं के बाद ओडिशा के भद्रक जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। ओडिशा सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग की चिंता व्यक्त की है। पूर्वी रेंज के उप महानिरीक्षक सत्यजीत नाइक ने शुक्रवार को कहा कि पथराव की घटनाओं के बाद , बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने स्थिति को नियंत्रित करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पूर्णा बाजार क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है

पूर्वी रेंज के डीआईजी सत्यजीत नाइक ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और घटना में कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों की पहचान कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार रात को इलाकों में गश्त करने और इलाके की घेराबंदी करने के लिए सुरक्षा बलों की दस प्लाटून तैनात की गई थीं। हमने 10 प्लाटून सुरक्षा बलों को तैनात किया है जो इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके की घेराबंदी भी की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा धरना, गश्त और अन्य गतिविधियां भी की जा रही हैं।

ओडिशा सरकार ने 30 सितंबर तक जिले में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्टेब्रत साहू द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया गया है। भद्रक जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए उपर्युक्त मीडिया में प्रसारित होने वाले भड़काऊ और प्रेरित संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए। आदेश में कहा गया है कि भद्रक जिले में 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक 48 घंटे के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंटरनेट तथा डेटा सेवाओं के अन्य माध्यमों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग और पहुंच पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे ह...और देखें

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