जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लामबंद, हटाने के लिए अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस देने की तैयारी

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया’) के कई अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है तथा हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है।

जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लामबंद

मुख्य बातें
  • जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति
  • खड़गे का माइक बंद करने का आरोप
  • विपक्षी दलों के साथ सही व्यवहार नहीं

भारत के उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष बड़ी तैयारी कर रहा है। जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष उनके खिलाफ अनुच्छेद 67 का प्रयोग कर सकता है। विपक्ष सदन के अंदर धनखड़ के व्यवहार से गुस्से में है और कई दावे कर रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को ही एक प्रेस कांफ्रेंस करके कई आरोप लगाए हैं।

क्या है अनुच्छेद 67(बी)

अनुच्छेद 67(बी) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। हालांकि, इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो।

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