एयरसेल-मैक्सिस केस में चिदंबरम को बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक

चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका पर ईडी (ED) को नोटिस जारी किया है।

पी चिदंबरम

Aircel-Maxis case: एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका पर ईडी (ED) को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

चिदंबरम ने दी थी चुनौती

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी। इसे लेकर दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने याचिका पर आंशिक सुनवाई की थी और आज 20 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखी।

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