पन्नू हत्या साजिश मामला: SC ने निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका ठुकराई, कहा- ये संवेदनशील मुद्दा

Nikhil Gupta Case:अमेरिका ने अपनी धरती पर अपने नागरिक व खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में दो भारतीय नागरिकों को आरोपी बनाया है।

गुरुपतवंत सिंह पन्नू

Nikhil Gupta Case: अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता के परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंसुलर एक्सेस की मांग की गई थी। आदालत ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि उसे विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए।

अदालत ने कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप वियना कन्वेंशन के तहत कांसुलर एक्सेस के हकदार हैं, जो आपको पहले ही मिल चुकी है। पीठ ने गुप्ता के परिवार वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम से कहा कि इस अदालत को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता तथा उस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और इसलिए वह मामले के गुण-दोषों पर नहीं जा सकते।

वकील ने कहा, ये पूरी तरह मानवाधिकार का मुद्दा है

जब सुदंरम ने यह कहने का प्रयास किया कि गुप्ता को एकांत कारावास में रखा गया है और अभियोग के बाद उन्हें कोई कांसुलर संपर्क नहीं दिया गया, पीठ ने सुंदरम से कहा, हम आपको विदेशी अदालत के बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देंगे। सुंदरम ने कहा कि यह पूरी तरह से मानवाधिकार का मुद्दा है और उन्होंने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुंदरम ने कहा, मैं एक भारतीय नागरिक हूं...मुझे विदेश में अपनी रक्षा करने के लिए कोई सहायता नहीं मिली। कांसुलर संपर्क का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार आकर आपसे मिल ले और फिर बात खत्म हो जाए।

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