Waqf Amendment Bill: वक्फ विधेयक में होंगे 572 संशोधन? संसदीय समिति के सदस्यों ने सुझाव
विधेयक को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच तीव्र विवाद है। भाजपा का मानना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी ओर, विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रभावी नियंत्रण को कमजोर कर सकता है और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ हो सकता है। विपक्ष ने इसे "संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ" भी बताया है।
वक्फ विधेयक में 572 संशोधनों का सुझाव दिया
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के सदस्यों ने मसौदा विधेयक में 572 संशोधनों का सुझाव दिया है। समिति की सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंचने पर रविवार देर रात भाजपा नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा संशोधनों की समेकित सूची जारी की गई। समिति सोमवार को अपनी बैठक में खंडवार संशोधनों पर चर्चा करेगी।
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भाजपा और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक पर संशोधन पेश किए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार हो सके। वक्फ संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दी गई संपत्तियां होती हैं और उनका प्रशासन वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है। इस विधेयक में प्रस्तावित बदलावों के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, संगठित और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्ति के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
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शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
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