नीतीश सरकार को बड़ी राहत! जातिगत जनगणना पर रोक वाली सभी अर्जियां पटना HC में खारिज

Caste Census in Bihar : जातिगत जनगणना पर नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनणना पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जातिगत जनगणना जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

Caste Census in Bihar : जातिगत जनगणना पर नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनणना पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जातिगत जनगणना जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील दीनू कुमार ने कहा कि जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वकील ने कगा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

राज्य में फिर शुरू होगा जातीय गणना का काम

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर शुरू हो पाएगा। इससे पहले गत चार मई को जातिगत गणना पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने के अपने फैसले पर अब आगे बढ़ेगी।

दो चरणों में पूरा होना है जातीय जनगणना का काम

नीतीश सरकार के फैसले के बाद राज्य में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना कराने का काम शुरू हुआ। इसे दो चरणों में किया जाना है। पहले चरण की गणना का काम अप्रैल तक हुआ। जब दूसरे चरण की गणना शुरू हुई तो पटना हाई कोर्ट ने इस पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस फैसले को नीतीश सरकार अपनी जीत के रूप में दिखाएगी।ट

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