बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर नहीं चलेगा बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, मिले हैं 23 घरों को नोटिस
बहराइच हिंसा के आरोपियों समेत 23 घरों को पीडब्लूडी ने अतिक्रमण का नोटिस जारी किया है। जिनमें 20 घर मुसलमानों के और तीन हिंदू परिवारों के हैं।
बहराइच हिंसा के आरोपियों को मिला है अतिक्रमण का नोटिस
मुख्य बातें
- बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
- बहराइच हिंसा के आरोपी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
- 23 घरों को मिला है अतिक्रमण का नोटिस
बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बहराइच हिंसा के आरोपियों को घर पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किया गया है। अब इसके खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और नोटिस को रद्द करने की मांग की है।
याचिका में क्या-क्या दावे
बहराइच हिंसा के 3 नामजद आरोपियों की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि PWD द्वारा 23 घरों/दुकानों पर पिछली तारीखों से नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की बात की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि जिन संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई है, वो 10 से लेकर 70 साल तक पुरानी हैं और संपत्तियों के मालिक पेशे दिहाड़ी मजदूर और किसान हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सभी बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की गई है।
नोटिस में हिंदू मुस्लिम दोनों के घर शामिल
बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के घरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार देर रात 23 घरों को नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। कुल 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिनमें 20 घर मुसलमानों के और तीन हिंदू परिवारों के हैं।
बहराइच हिंसा में एक की मौत
यूपी के बहराइच जिले के महसी गांव में 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों आपस में भिड़ गए थे। इस बीच गोली भी चली जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद हिंसा भड़क उठी।
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गौरव श्रीवास्तव author
टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पे...और देखें
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