यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के खिलाफ SC में सुनवाई, SG तुषार मेहता भी रह गए हैरान
सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद को चार हफ्ते में केंद्र सरकार के रुख पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई करेगा।

हलाल सर्टिफिकेट पर सुनवाई
Ban on Halal Certification in UP: यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं ये देखकर हैरान हूं कि सीमेंट, सरिया, आटा, बेसन, यहां तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ रुपये कि कमाई होती है।
चार हफ्ते का दिया समय
जमीयत के वकील ने कहा कि अल्कोहलिक मैटेरियल अगर यूज होता है तो ये हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद को चार हफ्ते में केंद्र सरकार के रुख पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
याचिका में सरकार को चुनौती
याचिकाओं में 18 नवंबर 2023 को यूपी सरकार के फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, स्टॉरेज, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इसके इलावा इन याचिकाओं में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है।
यूपी सरकार ने पाबंदी को सही ठहराया
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणित ( Halal Certified) उत्पादों पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि गैर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की तुलना में बाजार में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उपयोग को सोची-समझी साजिश के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करना है साथ ही ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो वर्गों के बीच नफरत पैदा करने, समाज में विभाजन पैदा करने और देश को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।
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