पीएम मोदी डिग्री विवाद: फंसे केजरीवाल-संजय सिंह, सुनवाई पर रोक लगाने से गुजरात HC का इनकार
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि नेताओं के बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का इरादा रखते थे।
PM Modi Degree Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट से सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दर्ज कराया केस
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए।
शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई और केजरीवाल के हवाले से की गई टिप्पणियां हैं: अगर कोई डिग्री है और वह असली है, तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है?, वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह नकली हो सकती है, और अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का प्रधानमंत्री बना। रजिस्ट्रार ने कहा कि नेताओं के बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का इरादा रखते थे।
निचली अदालत ने दोनों नेताओं को तलब किया था
इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 11 अगस्त को दोनों नेताओं को तलब किया था। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है।
उन्होंने अपनी मुख्य आवेदन के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी, जिसे अदालत ने पिछले शनिवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि केजरीवाल और सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत में कार्यवाही पर तब तक रोक लगाने की याचिका के साथ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जब तक कि सत्र अदालत उनकी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। उन्होंने पुनरीक्षण याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत से निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।
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