CM हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ FIR; जानें क्या है सोनिया गांधी से जुड़ा 'नफरती भाषण' का मामला

Hate Speech Case: सोनिया गांधी के खिलाफ 'नफरती भाषण' को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य कमलनाथ पर उनकी हिंदू पहचान को लेकर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा था कि 10 जनपथ को जला देना चाहिए।'

Himanta Biswa Sarma, Sonia Gandhi

सोनिया गांधी के खिलाफ 'नफरती भाषण' को लेकर असम के सीएम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज।

Sonia Gandhi News: कांग्रेस की असम इकाई के वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर ‘नफरती भाषण’ देने को लेकर मुख्यमत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता सैकिया ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य कमलनाथ पर उनकी हिंदू पहचान को लेकर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा था कि 10 जनपथ को जला देना चाहिए।'

CM हिमंत पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप

10 जनपथ सोनिया गांधी का आवास है। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक रैली में दिये भाषण में कथित तौर पर यह कहा था। देबब्रत सैकिया ने कहा, 'ऐसे देश में जहां कानून का शासन है, वहां शर्मा चुनावी बयानबाजी को निचले स्तर पर ले गए हैं और "हिंसा और आगजनी के लिए स्पष्ट रूप से उकसा रहे" हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बयान मध्य प्रदेश में दिया गया था, लेकिन इसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और यह असम में भी उपलब्ध है।

कांग्रेस नेता ने असम के सीएम को सुनाई खरी-खोटी

उन्होंने कहा कि सोनिया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं और 77 वर्षीय महिला के आवास को जला देने की बात कह शर्मा न केवल विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे पर हमला कर रहे हैं, बल्कि आगजनी के लिए स्पष्ट आह्वान भी कर रहे हैं। सैकिया ने आगे कहा कि 'संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा दिया गया इस तरह का विद्वेषपूर्ण बयान गुमराह व्यक्तियों को हिंसा के लिए उकसा सकता है और इससे 10 जनपथ को नुकसान पहुंच सकता है।'

पुलिस से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अपील

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगे के लिए उकसाना), 115/436 (हिंसा के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। सैकिया ने 20 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत में असम के मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर एक अखबार की रिपोर्ट का लिंक भी साझा किया है। उन्होंने कहा, 'हमने पुलिस से इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की है।' शिवसागर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे शिकायत की जांच कर रहे हैं और अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री वर्तमान में राजस्थान में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और सैकिया द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है।

(इनपुट- भाषा)

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